उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग एक नया कदम उठाने जा रहा है. जल्द ही शराब खरीदने वाले को उसकी पक्की रसीद भी मिला करेगा. पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत आने के बाद अब आबकारी विभाग ने ये निर्णय लिया है. सहारनपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद के पत्र के बाद आबकारी विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ये फॉर्मूला जल्द शुरू करने की बात कही है.
सहारनपुर के कमिश्नर डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा शराब बिक्री में ओवर रेटिंग की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए मण्डल के सभी जनपदों में उप जिलाधिकारियों के माध्यम से शराब की दुकानों की जांच कराई गई. जिसके बाद मुजफ्फरनगर एवं शामली में ओवर रेटिंग की शिकायतें सही पाई गई. जिसके सम्बन्ध में कमिश्नर द्वारा शासन और आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर कार्रवाई हेतु लिख दिया गया है. साथ ही ओवर रेटिंग रोकने हेतु कुछ प्रस्ताव भी कमिश्नर द्वारा शासन को भेजे गए हैं जिन पर शासन द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है.
ओवर रेटिंग पर लगेगी लगाम
कमिश्नर के प्रस्ताव अनुसार शराब बेचने वाले ग्राहकों को आने वाले समय में शराब की खरीदारी के दौरान पीओएस मशीन से स्कैनिंग के बाद भुगतान की रसीद भी प्राप्त होगी. जिससे ओवर रेटिंग पर अंकुश लग सकेगा. कमिश्नर द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ओवर रेटिंग के सम्बन्ध में अथवा कोई अन्य शिकायत करनी है तो वह आबकारी विभाग के टोल फ्री नम्बर 14405 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जिसकी मॉनिटरिंग संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी.
देना होगा बिल
सहारनपुर जिले से लगातार ओवर रेटिंग को लेकर आ रही शिकायतों के बाद कमिश्नर ने सभी जिले के अधिकारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए चर्चा की गई. कमिश्नर ने सभी अधिकारियों से चर्चा करते हुए ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिए शराब बिक्री के दौरान बिल दिए जाने पर सहमति जताई. मानना है कि बिल दिए जाने स ओवर रेटिंग पर रोक लग सकेगी.